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हरसूद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपियो को किया गिरफ्तार

 

हरसूद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपियो को किया गिरफ्तार

दिनांक 28.11.2025 को प्रातः 08.00 बजे ग्राम सेल्दा से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मृत अवस्था मे गिट्टी खदान के पास पडा है, सूचना की तस्दीक व विधिक कार्यवाही हेतु थाना हरसूद पुलिस घटनास्थल पहुंची, जहाँ मृतक मुकेश बाकोरिया के पिता अमरसिंह पिता उमरावसिंह बकोरिया उम्र 76 वर्ष निवासी माण्डला ने बताया कि दिनांक 27.11.2025 को शाम 06.00 बजे मृतक मुकेश उसका दोस्त अशोक के साथ पानी की मोटर ले जाकर कुएं पर रखा उसके बाद केबल बायर कम पडने से मृतक मुकेश व दोस्त अशोक पुनः केवल लेने सेल्दा गये, जो रात अधिक होने से जब वह वापस नहीं आए तो घर वालों व परिवार वालों ने उनकी तलाश किया, नहीं मिला एवं आसपास तलाश करते गुलाब बारेला के घर के पास मृतक मुकेश की मोटर सायकल खड़ी थी, गुलाब बारेला व उसकी पत्नि मुन्नीबाई ने कहा कि मुकेश व अशोक ने रात को शराब पी और उनके घर से चले गये। अगले दिन सुबह मृतक की लाश मिलने की सूचना पर देहाती नालसी लेखबद्ध कर थाना हरसूद पर मर्ग क्रमांक 95/2025 धारा 194 बीएनएसएस का कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच में प्रथामिक कार्यवाही के उपरान्त मृतक मुकेश का पीएम कराया गया एवं साक्षियो से पूछताछ व पीएम रिपोर्ट में मृतक मुकेश को गला दबाने के साक्ष्य मिलने से आरोपी गुलाब पिता देवीसिंह व मुन्नीबाई पति गुलाब जाति बारेला निवासी सेल्दा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 409/2025 धारा 103 (1), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) श्री राजेश रघुवंशी एवं एसडीओपी हरसूद श्री लोकेन्द्र सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरसूद निरीक्षक राजकुमार राठौर द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान मौके की कार्यवाही कर आरोपी गुलाब पिता देवीसिहं व मुन्नीबाई पति गुलाब जाति बारेला निवासी सेल्दा को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर हिकमतअमली से पूछताछ करते मृतक मुकेश, आरोपिया मुन्नीबाई का हाथ पकडकर छेडछाड करने की बात को लेकर आरोपी गुलाब व उसकी पत्नि आरोपिया मुन्नीबाई का मृतक मुकेश से विवाद हुआ, विवाद के दौरान दोनो आरोपी घर से करीब 200 मीटर दूर गिट्टी खदान तरफ भाग गये, फिर भी मृतक मुकेश उनके पीछे पीछे गिट्टी खदान तक गया, जहा पर पुनः विवाद के दौरान दोनो पति पत्नि ने मिलकर मृतक मुकेश की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपियों के व्दारा जुर्म स्वीकार किया गया। पश्चात आरोपियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाकर दिनांक 30.11.25 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियो को दिनांक 30.11.25 को माननीय न्यायालय हरसूद पेश किया गया।

सराहनीय भूमिका – थाना प्रभारी हरसूद निरीक्षक राजकुमार राठौर, उनि चन्द्रशेखर काडे, उनि लीला बघेल, सउनि नरेन्द्रसिंह वर्मा, प्रआर. 351 शिवशंकर उपाध्याय, प्रआर. 459 मंगलसिंह चौहान, आर.808 रोहित साहू, आर. 123 भगवानसिंह मस्कोले, आर. 101 अनिल मेहरा, आर. 494 रामविलास बामने एवं महिला आर. 622 ज्योति फालके की सराहनीय भूमिका रही है।

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