सोनी धर्मशाला संचालक के विरूद्ध थाना मांधाता पुलिस द्वारा किया प्रकरण दर्ज
प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.25 को थाना मांधाता पुलिस को विश्वसनीय मुखबीर से सूचना मिली कि सोनी धर्मशाला ओंकारेश्वर मे एक विदेशी नागरिक चार दिन से रूका हुआ है, मुखबीर की सूनचा पर मांधाता पुलिस द्वारा सोनी धर्मशाला ओंकारेश्वर को चेक करते धर्मशाला के रजिस्टर में दिनांक 29.05.2025 से एक रूसी नागरिक श्री डिमत्री रेविनोवीच उम्र 35 साल निवासी पीटसर्ब रशिया का होना पाया गया जो सोनी धर्मशाला के मैनेजर शिवशंकर चौरे द्वारा उक्त विदेशी नागरिक के रूकने के संबंध मे आज दिनांक 01.06.2025 तक कोई लिखीत या मौखिक विधीक तौर पर देना नही पाया जाने से मैनेजर शिवशंकर चौरे द्वारा जिला दण्डाधिकारी महोदय खंडवा के आदेश कं/12/2025/न्याय.लि.5663/2025 दिनांक 03.04.2025 में वर्णित होटल लाज धर्मशाला मुसाफिर खाना मे बाहर से आने वाले व्यक्ति एवं बाहर से आने वाले व्यक्तियो के रूकने की जानकारी प्रबंधक एवं मालिक को संबंधित थाने पर देना अनिवार्य होगा। उपरांत उसके सोनी धर्मशाला के मैनेजर शिवशंकर पिता बलीराम चौरे उम्र 65 साल निवासी बडवाह हाल सोनी धर्मशाला ओंकारेश्वर द्वारा सूचना नही देने एवं आरोपी का कृत्य भारतीय न्याय संहिता 223 के अंतर्गत दण्डनीय होने से आरोपी शिवशंकर चौरे के विरूद्ध थाना मांधाता पर अपराध कं 202/25 धारा 223 बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया है।
इसके पूर्व भी दिनांक 16.02.2025 को बालवाडी निवासी राजेश ठक्कर के विरूद्ध भी मांधाता पुलिस द्वारा फांसिस नागरिक को अपने गेस्ट हाउस में रूकवाने की पुलिस को सूचना नही देने पर मांधाता पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार की लापरवाही करने पर होटल लाज धर्मशाला मुसाफिर खाना संचालको के विरूद्ध भी इसी प्रकार कार्यवाही जारी रहेगी।नी धर्मशाला संचालक के विरूद्ध थाना मांधाता पुलिस द्वारा किया प्रकरण दर्ज
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.25 को थाना मांधाता पुलिस को विश्वसनीय मुखबीर से सूचना मिली कि सोनी धर्मशाला ओंकारेश्वर मे एक विदेशी नागरिक चार दिन से रूका हुआ है, मुखबीर की सूनचा पर मांधाता पुलिस द्वारा सोनी धर्मशाला ओंकारेश्वर को चेक करते धर्मशाला के रजिस्टर में दिनांक 29.05.2025 से एक रूसी नागरिक श्री डिमत्री रेविनोवीच उम्र 35 साल निवासी पीटसर्ब रशिया का होना पाया गया जो सोनी धर्मशाला के मैनेजर शिवशंकर चौरे द्वारा उक्त विदेशी नागरिक के रूकने के संबंध मे आज दिनांक 01.06.2025 तक कोई लिखीत या मौखिक विधीक तौर पर देना नही पाया जाने से मैनेजर शिवशंकर चौरे द्वारा जिला दण्डाधिकारी महोदय खंडवा के आदेश कं/12/2025/न्याय.लि.5663/2025 दिनांक 03.04.2025 में वर्णित होटल लाज धर्मशाला मुसाफिर खाना मे बाहर से आने वाले व्यक्ति एवं बाहर से आने वाले व्यक्तियो के रूकने की जानकारी प्रबंधक एवं मालिक को संबंधित थाने पर देना अनिवार्य होगा। उपरांत उसके सोनी धर्मशाला के मैनेजर शिवशंकर पिता बलीराम चौरे उम्र 65 साल निवासी बडवाह हाल सोनी धर्मशाला ओंकारेश्वर द्वारा सूचना नही देने एवं आरोपी का कृत्य भारतीय न्याय संहिता 223 के अंतर्गत दण्डनीय होने से आरोपी शिवशंकर चौरे के विरूद्ध थाना मांधाता पर अपराध कं 202/25 धारा 223 बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया है।
इसके पूर्व भी दिनांक 16.02.2025 को बालवाडी निवासी राजेश ठक्कर के विरूद्ध भी मांधाता पुलिस द्वारा फांसिस नागरिक को अपने गेस्ट हाउस में रूकवाने की पुलिस को सूचना नही देने पर मांधाता पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार की लापरवाही करने पर होटल लाज धर्मशाला मुसाफिर खाना संचालको के विरूद्ध भी इसी प्रकार कार्यवाही जारी रहेगी।