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व्यवहार न्यायाधीश ने किया उप जेल पवई का निरीक्षण* *विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को दी गई जानकारी*

*व्यवहार न्यायाधीश ने किया उप जेल पवई का निरीक्षण*
*विधिक साक्षरता शिविर में बंदियों को दी गई जानकारी

*रिपोर्टर – एम पी सी जी Sky इंडिया टीवी से एमपी हेड मोहम्मद शमीम अहमद खान की रिपोर्ट*

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजाराम भारतीय के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं प्राधिकरण के सचिव राजकुमार गौड़ तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन द्वारा गत मंगलवार को उप जेल पवई का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर बंदियों को महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई।
उप जेल के निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण के सचिव ने जेल मैनुअल अनुसार बंदियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही सजा पूर्ण कर चुके बंदियों के मामलों में जेल में निरूद्ध नहीं होने संबंधी जांच भी की गई। निरीक्षण के दौरान बैरकों की व्यवस्थाओं, साफ-सफाई, बेड और रसोई की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। इस दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में की जा रही कार्यवाही के बारे में जानकारी लेकर जेल प्रबंधन को बंदियों के जमानत आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस में रिहाई नहीं होने पर अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करने के निर्देश भी दिए गए। सभी बंदियों को उप जेल में अनुशासन बनाए रखने तथा स्वयं के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता पर जेल प्रशासन के माध्यम से अपना आवेदन पत्र प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित करने की सलाह दी गई।
जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा बंदियों को प्ली बारगेनिंग सहित अन्य विधिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर जेल लोक अदालत के जरिए राजीनामा योग्य मामलों में समझौता के माध्यम से सुलह करने की सलाह दी गई। बंदियों के विधिक अधिकार व कर्त्तव्य सहित लोक अदालत एवं मध्यस्थता के बारे में भी बताया। सहायक जेल अधीक्षक मुनीन्द्र मिश्रा ने निरीक्षण एवं शिविर के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान किया। साथ ही आभार प्रकट कर सभी बंदियों को शिविर के माध्यम से प्राप्त विधिक जानकारी को अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया।

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