खबरबिज़नेस

₹250 के 2 Zomato ऑर्डर कैंसिल, नहीं मिला रिफंड; कंज्यूमर कमीशन ने लगाया ₹8,250 का जुर्माना

बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मनोज कुमार ने Zomato से 5 ऑर्डर किए थे. तीन समय पर पहुंचे, जबकि करीब ₹250 के दो ऑर्डर कैंसिल हो गए. रिफंड नहीं मिलने पर मामला कंज्यूमर कमीशन पहुंचा.

# ₹250 के दो Zomato ऑर्डर कैंसिल, नहीं मिला रिफंड; कंज्यूमर कमीशन ने ₹8,250 देने का आदेश

**नई दिल्ली:** बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए Zomato से खाना मंगाने वाले एक ग्राहक को दो ऑर्डर कैंसिल होने के बाद रिफंड नहीं मिला। मामला कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान Zomato की ओर से कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। अब आयोग ने कंपनी को ग्राहक को कुल **₹8,250** का भुगतान करने का आदेश दिया है।

मामला अगस्त 2024 का है। मनोज कुमार ने अपनी भांजी के जन्मदिन के मौके पर एक ही पते से Zomato के जरिए खाने के पांच अलग-अलग ऑर्डर किए थे। इनमें से तीन ऑर्डर समय पर डिलीवर हो गए, लेकिन करीब ₹250 के दो ऑर्डर कैंसिल हो गए।

## बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए किए थे 5 ऑर्डर

मनोज कुमार ने अपनी भांजी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए Zomato पर एक ही एड्रेस से पांच अलग-अलग फूड ऑर्डर किए थे। उनका कहना था कि तीन ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर हो गए, लेकिन दो ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए।

इन दोनों कैंसिल ऑर्डर की कुल कीमत करीब ₹250 थी। ग्राहक के मुताबिक, ऑर्डर कैंसिल होने के बाद उन्हें उनकी रकम वापस नहीं मिली।

## रिफंड की जगह कैंसिलेशन चार्ज का हवाला

मनोज कुमार का आरोप था कि कैंसिल हुए ऑर्डर की रकम वापस मांगने पर Zomato ने रिफंड देने के बजाय कैंसिलेशन चार्ज का हवाला दिया। ग्राहक ने इसके बाद उपभोक्ता आयोग का रुख किया।

मामला आयोग के सामने पहुंचने के बाद कंपनी को नोटिस जारी किया गया। ग्राहक ने अपने पैसे वापस मिलने के साथ हुई परेशानी और अन्य नुकसान के लिए भी राहत की मांग की।

## सुनवाई में Zomato की ओर से कोई पेश नहीं हुआ

मामले की सुनवाई के दौरान Zomato की तरफ से कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। आयोग के मुताबिक, नोटिस मिलने के बावजूद कंपनी ने सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया और अपनी ओर से प्रभावी जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

आयोग ने उपलब्ध रिकॉर्ड और शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर मामले पर विचार किया। इसके बाद ग्राहक के पक्ष में आदेश सुनाया गया।

## ₹8,250 का भुगतान करने का आदेश

कंज्यूमर कमीशन ने Zomato को ग्राहक को कुल **₹8,250** का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह रकम केवल कैंसिल हुए ऑर्डर की कीमत से कई गुना अधिक है।

आयोग के आदेश के मुताबिक कंपनी को निर्धारित समयसीमा के भीतर ग्राहक को भुगतान करना होगा। Zomato को आदेश मिलने के **45 दिनों के अंदर** भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

## ग्राहकों के लिए भी महत्वपूर्ण मामला

यह मामला ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी ऑर्डर के कैंसिल होने, रिफंड नहीं मिलने या सेवा से जुड़ी समस्या होने पर ग्राहक उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं।

ग्राहकों को ऐसे मामलों में ऑर्डर की रसीद, भुगतान की जानकारी, कैंसिलेशन का स्क्रीनशॉट, कंपनी के साथ हुई बातचीत और रिफंड से संबंधित जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए। ये दस्तावेज शिकायत के दौरान महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं।

## छोटी रकम के विवाद में भी बड़ी राहत

इस मामले में विवाद की रकम करीब ₹250 थी, लेकिन ग्राहक ने अपनी शिकायत को आगे बढ़ाया और मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा। आयोग के आदेश के बाद कंपनी को कुल ₹8,250 का भुगतान करना होगा।

यह मामला यह भी दिखाता है कि उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े विवादों में रकम छोटी होने के बावजूद ग्राहक कानूनी और उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था का सहारा ले सकता है।

फिलहाल Zomato को आयोग के आदेश के अनुसार निर्धारित 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button