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न्यायालय परिषद पवई में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आगाज*

*न्यायालय परिषद पवई में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आगाज

*जनता जनार्दन के लिए सुनहरा मौका इस अवसर का लाभ उठाएं*

लोक अदालत में लंबित प्रकरणों को निपटाया जाएगा जैसे विद्युत चोरी अनियमिताओं में होगा निराकरण लोक अदालत मे उपभोक्ताओं के विवाद का निराकरण और भारी छूट का सुनहरा मौका दंड और ब्याज में विशेष छूट संबंधित मामलों का बिना किसी कोर्ट फीस के तुरंत निराकरण किया जाएगा

*रिपोर्टर – एम पी सी जी Sky इंडिया टीवी से एमपी हेड मोहम्मद शमीम अहमद खान की रिपोर्ट*

विद्युत लोक अदालत की सूचना
आम जनता, विशेषकर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए
सूचित किया जाता है कि बिजली के बिल से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में, 13.09.2025 को पवई न्यायालय जिला पन्ना में एक विद्युत लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस लोक अदालत में, ऐसे सभी मामले, जो अभी तक न्यायालय में लंबित नहीं हैं, या न्यायालय में दायर किए जा चुके हैं, उनका निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा।
लोक अदालत में शामिल होने के लाभ:
त्वरित और नि:शुल्क समाधान: उपभोक्ताओं को बिजली के बिल से संबंधित मामलों का शीघ्र और बिना किसी शुल्क के निपटारा करने का अवसर मिलेगा।
समझौते की संभावना: दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद को सुलझा सकते हैं।
दंड और ब्याज में छूट: कोर्ट में दर्ज प्रकरण में 20% और कोर्ट क़े बाहर प्रकारणों में 30% छूट दी जावेगी और ब्याज में भारी छूट 100% तक मिलेगी, कुछ शर्तों अनुसार..
न्यायालय से मुक्ति: यदि कोई मामला न्यायालय में है, तो लोक अदालत में समझौते के बाद उपभोक्ता को न्यायालय की कार्यवाही से मुक्ति मिल जाएगी।
लोक अदालत में भाग लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
बिजली के बिल की प्रति
पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
विवाद से संबंधित अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो

नोट: पवई विद्युत विभाग प्रभारी अधिकारी सतीश कुमार सैनी का अनुरोध

सभी इच्छुक उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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