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खाद्यान्न हितग्राहियों को मिलेगी तीन माह की एकमुश्त राशन सामग्री*

रिपोर्टर-SKy इंडिया टीवी से एमपी हेड मोहम्मद शमीम अहमद खान की रिपोर्ट

शासन के निर्देशानुसार आगामी मानसून सीजन में संभावित बाढ़ के कारण राशन सामग्री के परिवहन, भंडारण और वितरण में आने वाली समस्याओं के निराकरण तथा पात्र परिवारों को समय सीमा में राशन सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी पात्र परिवारों को माह जून, जुलाई एवं अगस्त की एकमुश्त राशन सामग्री प्रदान की जाएगी। इसके लिए सामग्री के आवंटन, उठाव व वितरण संबंधी निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र खोबरिया द्वारा समस्त एसडीएम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न सामग्री वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानवार नोडल अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर वितरण सुनिश्चित कराने तथा इसके व्यापक प्रचार प्रसार का आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मासिक आधार पर पात्रता श्रेणी एएवाय एवं पीएचएच को गेहूं एवं चावल की पात्रता 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं 5 किलोग्राम प्रति सदस्य निर्धारित है। इसी तरह एएवाय श्रेणी के पात्र परिवारों को एक किलोग्राम प्रति परिवार शक्कर और एएवाय एवं पीएचएच श्रेणी के पात्र परिवारों को एक किलोग्राम प्रति परिवार नमक का वितरण किया जाता है। अब पीओएस मशीन में तीन माह की राशन सामग्री के माहवार वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पात्र हितग्राही उचित मूल्य दुकान पहुंचकर अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। प्रदाय केन्द्रों पर आवंटन अनुसार खाद्यान्न, शक्कर व नमक की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से अतिरिक्त वाहनों से भी दुकानों पर राशन सामग्री का प्रदाय समय सीमा में कराने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों पर राशन सामग्री प्रदाय व वितरण की नियमित मॉनीटरिंग व किसी भी अनियमितता पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई और तीन माह के एकमुश्त राशन सामग्री वितरण की जानकारी से सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराने के लिए कहा गया है।

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