मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल दोषी करार, फैसला सुनते ही छलके आंसू
मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल दोषी करार, फैसला सुनते ही दोनों की आंखों में आए आंसू

**मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल दोषी करार, फैसला सुनते ही छलके आंसू**
मेरठ के चर्चित नीला ड्रम सौरभ हत्याकांड में जिला अदालत ने मृतक सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को हत्या का दोषी करार दिया है. बुधवार को दोनों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया. दोषी करार दिए जाने की जानकारी मिलते ही दोनों भावुक हो गए और रोने लगे. अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है. सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.
### वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी
जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान जिला जज ने दोनों आरोपियों को फैसला सुनाया. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और केस से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर दोनों को हत्या का दोषी माना. रिपोर्ट के मुताबिक, दोषी ठहराए जाने के बाद मुस्कान दुपट्टे से बार-बार अपने आंसू पोंछती रही, जबकि साहिल भी अपने हाथों से आंसू पोंछता नजर आया. इसके बाद दोनों को जेल की बैरक में वापस ले जाया गया.
### फैसले से पहले जेल में बदला था व्यवहार
जेल अधिकारियों के अनुसार, फैसले की तारीख नजदीक आने के साथ मुस्कान और साहिल के व्यवहार में बदलाव देखा गया था. वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के मुताबिक, साहिल पिछले कुछ दिनों से शांत और अलग-थलग नजर आ रहा था. वहीं मुस्कान पिछले तीन दिनों से अधिक समय पूजा-पाठ में लगा रही थी. फैसले वाले दिन दोनों ने सामान्य दिनों की तुलना में कम खाना खाया.
मुस्कान ने अपने माता-पिता और बड़ी बेटी से मिलने की इच्छा भी जताई थी. जेल अधिकारियों ने बताया कि परिवार के सदस्यों से मुलाकात जेल के निर्धारित नियमों के अनुसार कराई जा सकती है.
### क्या है नीला ड्रम हत्याकांड?
यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था. सौरभ राजपूत मेरठ के इंदिरा नगर इलाके में रहते थे और मर्चेंट नेवी में काम करते थे. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या की गई. आरोप है कि हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखा गया और सीमेंट से उसे बंद कर दिया गया.
18 मार्च 2025 को सौरभ के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने जांच के दौरान घर से सीमेंट से बंद ड्रम बरामद किया और इसके बाद मुस्कान तथा साहिल को गिरफ्तार किया.
### पुलिस जांच में जुटाए गए कई सबूत
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मेडिकल, फोरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ गवाहों के बयान भी जुटाए. अदालत में अभियोजन पक्ष ने इन साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने और आरोपियों को गलत तरीके से फंसाए जाने की दलील दी.
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में गवाहों के बयान दर्ज किए गए. अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था और 30 सितंबर को दोनों को दोषी करार दिया गया.
### 14 अक्टूबर को सजा पर फैसला
अदालत ने मुस्कान और साहिल को दोषी करार देने के बाद सजा के बिंदु पर अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है. अब 14 अक्टूबर को अदालत दोनों की सजा पर फैसला सुनाएगी. मृतक के परिजनों की ओर से दोनों आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की गई है.
फिलहाल अदालत का फैसला दोषसिद्धि तक है; सजा का निर्धारण 14 अक्टूबर की सुनवाई में होना है.



