मनोरंजन

चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राजपाल यादव को 1.15 करोड़ रुपये जमा करने को कहा

चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राजपाल यादव को 1.15 करोड़ रुपये जमा करने को कहा

# चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को 1.15 करोड़ जमा करने का आदेश, कोर्ट में छलका दर्द

**नई दिल्ली:** बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में नया अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2026 को अभिनेता को **1.15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश** दिया। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अपनी आर्थिक और कानूनी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों का मनोरंजन करते-करते वह खुद ‘ड्रामा’ बन गए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।

यह मामला फिल्म निर्माण के लिए लिए गए कर्ज और बाद में भुगतान के लिए जारी किए गए चेक के बाउंस होने से जुड़ा है। राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें तीन महीने की सजा और शिकायतकर्ता को बड़ी रकम लौटाने का आदेश दिया गया था।

## राजपाल यादव ने कहा- लोगों का मनोरंजन करते-करते खुद ड्रामा बन गया

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने कोर्ट के सामने अपने दर्द का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह सालों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं, लेकिन अब खुद एक ड्रामा बन गए हैं।

अभिनेता ने अदालत में अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि शुरुआत में उनसे कहा गया था कि वह 100 करोड़ रुपये के आदमी हैं। इसके बाद उन्हें अदालतों में घसीटने की धमकी दी गई। राजपाल ने अपनी ओर से बकाया रकम चुकाने की कोशिशों का भी जिक्र किया।

## 1.15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 7 अक्टूबर तक **1.15 करोड़ रुपये जमा करने** को कहा है। मामले में भुगतान को लेकर अदालत पहले भी अभिनेता को समय दे चुकी है। कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शिकायतकर्ता की रकम का भुगतान किया जाए।

राजपाल यादव की ओर से अदालत में रकम जमा करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। अब आगे की सुनवाई में कोर्ट यह देखेगा कि भुगतान संबंधी निर्देशों का कितना पालन हुआ है।

## CJI ने कहा- अच्छी फिल्में बनाइए और लोगों को एंटरटेन कीजिए

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने राजपाल यादव से कहा कि वह अच्छी फिल्में बनाएं और लोगों का मनोरंजन करें। कोर्ट की टिप्पणी सुनवाई के उस हिस्से के दौरान आई, जब अभिनेता अपनी परेशानियों और करियर के बारे में बात कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई करीब दो सप्ताह बाद करने का निर्देश दिया है। इस दौरान राजपाल यादव को अदालत के निर्देश के मुताबिक रकम जमा करनी होगी।

## क्या है राजपाल यादव का चेक बाउंस केस?

राजपाल यादव का यह विवाद करीब 2010 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक अभिनेता ने फिल्म निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की रकम ली थी। बाद में रकम वापस करने के लिए चेक जारी किए गए, लेकिन भुगतान नहीं हो सका और चेक बाउंस हो गए।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत का रुख किया। मामले में कई चेक बाउंस मामलों के आधार पर राजपाल यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। यह विवाद आगे चलकर दिल्ली हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

## दिल्ली हाईकोर्ट से भी लगा था झटका

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई 2026 में राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा था। उन्हें चेक बाउंस से जुड़े मामलों में तीन महीने की सजा सुनाई गई थी और शिकायतकर्ता को रकम लौटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में राजपाल यादव के सामने भुगतान से जुड़ी शर्त रखी थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि निर्धारित रकम जमा की जाती है तो उन्हें तत्काल हिरासत से राहत मिल सकती है।

## पहले भी कोर्ट ने लगाई थी फटकार

मामले की पिछली सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान में देरी को लेकर राजपाल यादव को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि केवल आश्वासन देने के बजाय रकम जमा करने की जरूरत है।

अब 7 अक्टूबर की सुनवाई में 1.15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई में भुगतान की स्थिति पर अदालत आगे विचार करेगी।

## आगे क्या होगा?

फिलहाल राजपाल यादव की नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर है। अदालत ने उन्हें भुगतान की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। अगली सुनवाई में यह देखा जाएगा कि अभिनेता ने अदालत के निर्देश के अनुसार रकम जमा की है या नहीं।

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें पिछले कई महीनों से जारी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई इस मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button