
जयपुर: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूल परिसर में बाहरी लोगों की आवाजाही और विद्यार्थियों की फोटो-वीडियो बनाने को लेकर सख्ती बरती जाएगी।
नई गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूल में आने वाले हर बाहरी व्यक्ति को अब अपनी पूरी जानकारी विजिटर रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति सीधे क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल या अन्य संवेदनशील स्थानों पर प्रवेश नहीं कर सकेगा।
बिना अनुमति फोटो-वीडियो बनाने पर रोक
शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुरक्षा और गोपनीयता को देखते हुए स्कूल परिसर में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगाया है। किसी भी छात्र या स्कूल गतिविधि की रिकॉर्डिंग करने से पहले संबंधित अधिकारियों या स्कूल प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा।
विजिटर रजिस्टर में दर्ज करनी होगी जानकारी
नई व्यवस्था के तहत स्कूल आने वाले अभिभावक, सामाजिक संगठन के सदस्य, अधिकारी या अन्य किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश से पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर, आने का कारण और अन्य आवश्यक जानकारी विजिटर रजिस्टर में दर्ज करनी होगी।
क्लासरूम और अन्य जगहों पर अनधिकृत प्रवेश नहीं
गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल के क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय या हॉस्टल जैसे क्षेत्रों में नहीं जा सकेगा। स्कूल प्रशासन को परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूल प्रशासन की बढ़ेगी जिम्मेदारी
शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वह इन नियमों का सख्ती से पालन कराएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बिना अनुमति प्रवेश की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का उद्देश्य स्कूलों में सुरक्षित माहौल तैयार करना और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी व निजता की रक्षा करना है। नई गाइडलाइंस के लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों में आने-जाने की व्यवस्था पहले से ज्यादा नियंत्रित होगी।



