उत्तर प्रदेश

ग्रेटर नोएडा के हजारों किसानों को बड़ी राहत, 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता साफ

2002 से 2013 के बीच जमीन अधिग्रहण या क्रय कराने वाले पात्र किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता साफ

### ग्रेटर नोएडा के हजारों किसानों को बड़ी राहत, 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता साफ

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वर्ष 2002 से 2013 के बीच जिन किसानों की जमीन क्रय या अधिग्रहित की गई थी और जिन्हें अब तक 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिल पाया था, उनके लिए अब मुआवजे का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने इस संबंध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्णय लेने की अनुमति दी है।

### करीब 4500 किसानों को मिल सकता है लाभ

शासन के इस फैसले से करीब 4,500 किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। रिपोर्टों के मुताबिक, पात्र किसानों को मूल प्रतिकर की 64.7 प्रतिशत राशि अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में दिए जाने पर प्राधिकरण निर्णय ले सकता है। इस मद में 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान होने का अनुमान है।

यह मामला उन किसानों से जुड़ा है, जिनकी जमीन वर्ष 2002 से 2013 के बीच ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में क्रय या अधिग्रहित की गई थी, लेकिन किसी कारण से उन्हें अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिल सका। इनमें ऐसे किसान भी शामिल बताए जा रहे हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण या किसी अन्य वजह से अदालत का रुख नहीं कर सके।

### शासन ने प्राधिकरण को दिया अधिकार

उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की ओर से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के इस पत्र के बाद लंबे समय से लंबित अतिरिक्त प्रतिकर से जुड़े मामलों में आगे की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता खुल गया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2002 से 2013 के बीच क्रय या अधिग्रहित जमीन के ऐसे मामलों में 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने का प्रस्ताव शासन के सामने रखा था, जिनमें किसानों को पहले यह लाभ नहीं मिल पाया था।

### पात्रता की जांच के बाद मिलेगा मुआवजा

शासन के निर्देश के बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण संबंधित किसानों के मामलों की जांच करेगा। जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, पूर्व में मिले मुआवजे और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर पात्रता तय की जाएगी। इसके बाद लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त प्रतिकर देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

इसका मतलब यह है कि शासन के फैसले के बाद सभी किसानों को तत्काल भुगतान नहीं होगा। संबंधित मामलों की जांच और पात्रता पूरी होने के बाद ही भुगतान का निर्णय लिया जाएगा।

### लंबे समय से चल रही थी अतिरिक्त मुआवजे की मांग

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किसान लंबे समय से 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे थे। शासन के ताजा निर्णय के बाद लंबित मामलों के निस्तारण की उम्मीद बढ़ी है।

प्राधिकरण अब शासनादेश के आधार पर पात्र किसानों की सूची तैयार करने और संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

**स्रोत:** [Aaj Tak की रिपोर्ट](https://www.aajtak.in/uttar-pradesh/story/greater-noida-big-relief-for-farmers-who-surrendered-land-path-cleared-for-64-additional-compensation-lcly-rptc-2662504-2026-10-06?utm_source=chatgpt.com)

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