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थाना खालवा द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल


खंडवा, 15 जुलाई 2025
दिनांक 15.07.25 को फरियादी गोकुल पिता सुखराम कास्डे जाति कोरकू
उम्र 19 साल निवासी आडाखेडा ने सूचना दिया कि दिनांक 14-15/07/25 को रात करीब 10.00 बजे वह और उसका परिवार खाना खाकर खेत में बने घर में सो गये थे। उसके मां बाप घर के बाहर आंगन मे सोये थे। रात करीब 12.00 बजे बाहर से चिल्ला चोट की आवाज आई तो मैं उठ कर बाहर आया तो देखा मेरी मां को बायी तरफ गर्दन के पीछे सीने व उल्टे हाथ पर तथा पिता सुखराम को सामने तरफ गले पर चोट लगकर खून निकल रहा था। वहां पर बाहर जल रही लाईट के उजाले में देखा तो रामलाल निवासी देवलीखुर्द का हाथ मे चाकू लेकर खडा था जो मुझे देखकर भाग गया। रामलाल करीब 15 दिन पहले भी हमारे घर आया था ओर उसकी औरत को मेरे भाई गणेश ने भगा ले जाने की शंका कर विवाद कर रहा था। रामलाल ने मेरी मां और पिता सुखराम को जान से मारने की नियत से चाकू मारकर चोट पहुचाई। सूचना पर थाना खालवा में अपराध क्र 265/25 धारा 109 (1) BNS का अपराध पजीबंध्द कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुये आरोपी रामलाल पिता सामा जाति कोरकू निवासी देवली खुर्द की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक खंडवा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरसूद के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरी. जगदीश सिंदिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें थाना खालवा के उप.निरी. चंद्रकांत सोनवणे, सउनि सुरज पाटिल, आर 119 संदीप बघेल को शामिल किया गया टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी रामलाल पिता सामा जाति कोरकू उम्र 35 साल निवासी देवली खुर्द को दिनांक 15.07.25 को गिरफ़्तार किया गया आरोपी से पुछताछ कर घटना में प्रयुक्त चाकू विधिवत जप्त कर आरोपी रामलाल को माननीय न्यायालय हरसूद के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल खंडवा भेज दिया गया।
नाम आरोपी – रामलाल पिता सामा जाति कोरकू उम्र 35 साल निवासी देवली खुर्द
सराहनीय भूमिका- एसडीओपी हरसूद लोकेन्द्रसिंह ठाकुर, निरीक्षक जगदीश सिंदिया, उप.निरी. चंद्रकांत सोनवणे, सउनि सुरज पाटिल, आर 119 संदीप बघेल की सराहनीय भूमिका रही।

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